निजी प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 6 मई: सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों के समग्र विकास के लिए "प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा" के क्षेत्र में काम कर रहे निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों के पंजीकरण के लिए अधिसूचना जारी की है।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 6 मई: सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों के समग्र विकास के लिए "प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा" के क्षेत्र में काम कर रहे निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों के पंजीकरण के लिए अधिसूचना जारी की है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी गगनदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में विभाग ने जिला एसएएस नगर के तहत 3-6 साल के बच्चों के लिए ईसीसीई क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं का पंजीकरण शुरू कर दिया है|
 और पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए कोई भी व्यक्ति तुरंत जिला कार्यक्रम अधिकारी एसएएस नगर, जिला प्रशासनिक परिसर सेक्टर-76 मोहाली के कार्यालय से संपर्क कर सकता है। जिले के तहत चल रहे प्ले-वे स्कूलों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।