
जिले में चाइनीज डोर की बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहीद भगत सिंह नगर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों के भीतर पतंग/गुड़िया उड़ाने के लिए नायलॉन/सिंथेटिक/प्लास्टिक डोर (चाइना डोर) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहीद भगत सिंह नगर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों के भीतर पतंग/गुड़िया उड़ाने के लिए नायलॉन/सिंथेटिक/प्लास्टिक डोर (चाइना डोर) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
नगर परिषदों के सभी कार्यकारी अधिकारी व डीडीपीओ शहीद भगत सिंह नगर अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश को अपनी-अपनी सीमा में लागू करने के लिए मुनादी करवाएंगे तथा इन आदेशों के क्रियान्वयन के संबंध में जांच कर रिपोर्ट भेजने के लिए जिम्मेदार होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शहीद भगत सिंह नगर/नगर परिषदों के सभी कार्यकारी अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी इन आदेशों के समुचित क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने यह प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि सिंथेटिक/प्लास्टिक की डोर बहुत मजबूत, अविनाशी और अटूट होती है।
इस डोर से साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल सवारों के गले और कान कट जाते हैं, पक्षियों के हवा में फंसकर मरने की भी कई घटनाएं होती हैं। इस प्रकार जब इस सिंथेटिक/प्लास्टिक की डोर का उपयोग पतंग उड़ाने के लिए किया जाता है, तो यह मानव जीवन, राहगीरों और पक्षियों के लिए घातक साबित होती है, इसलिए इस डोर पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। यह आदेश 22 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगा।
