
जिले में धार्मिक स्थलों के अनाधिकृत निर्माण पर रोक
नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिले में किसी भी सार्वजनिक सड़क/पार्क/सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से कोई मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि का निर्माण नहीं किया जाएगा और किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ऐसे किसी भी स्थान के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिले में किसी भी सार्वजनिक सड़क/पार्क/सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से कोई मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि का निर्माण नहीं किया जाएगा और किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ऐसे किसी भी स्थान के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. (सिविल) 8519/2006 भारत सरकार बनाम गुजरात सरकार में अपने स्पष्ट निर्देशों में किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क या सड़क आदि पर किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। इन आदेशों के अनुपालन में यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी ऐसे स्थान पर कोई मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा न बनाया जाए और वे इस पर नियमित रूप से नजर रखें। उन्होंने नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नगर परिषद/पंचायत/शामलात/मुशारतका मालिकों की भूमि पर किसी भी धार्मिक स्थल का अनाधिकृत निर्माण न होने दें।
यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वे संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए तुरंत संबंधित थाने के मुख्य पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना दें। उन्होंने शहीद भगत सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी कहा है कि वे उनके निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करें और निर्माण को रोकें। ये आदेश 12 मई, 2025 तक जारी रहेंगे।
