जिले में हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों की कटाई पर रोक

नवांशहर- जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के अंदर सूचीबद्ध क्षेत्र से अति महत्वपूर्ण हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

नवांशहर- जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के अंदर सूचीबद्ध क्षेत्र से अति महत्वपूर्ण हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। 
जारी आदेशों में कहा गया है कि यदि विशेष परिस्थितियों में उक्त पेड़ों को काटना आवश्यक हो तो वन विभाग की मंजूरी से ही काटा जाए। इस उद्देश्य के लिए वन विभाग द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा 4 और 5 के तहत बंद क्षेत्रों में परमिट देने के लिए अपनाई जाती है।
 यदि शहीद भगत सिंह नगर जिले में डीलिस्टेड क्षेत्र के अलावा किसी भी स्थान पर हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटना जरूरी है, तो उसे डिप्टी कमिश्नर, शहीद भगत सिंह नगर के कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही काटा जाए। इन आदेशों में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कुछ लोग बिना किसी कारण के हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काट रहे हैं। 
इन पेड़ों का प्राचीन समय से ही धार्मिक महत्व है और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में इनका बड़ा योगदान है। इसके अलावा, जंगली जानवर और पक्षी आदि आमतौर पर इन बड़े पेड़ों पर आराम करते हैं। ऐसे पेड़ों को काटने से न केवल पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि बाकी पक्षियों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। 
इस कारण से, उनके काटने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। ये आदेश 12 मई, 2025 तक लागू रहेंगे।