
रायत एवं बाहरा यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह आयोजित
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 31 जनवरी 2025: 01 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह आज जिला पुलिस द्वारा रयात एवं बाहरा यूनिवर्सिटी, खरड़ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक पारीक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक एच.एस. मान भी उपस्थित थे।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 31 जनवरी 2025: 01 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह आज जिला पुलिस द्वारा रयात एवं बाहरा यूनिवर्सिटी, खरड़ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक पारीक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक एच.एस. मान भी उपस्थित थे।
समारोह के दौरान रयात एवं बाहरा इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने यातायात नियमों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया तथा विद्यार्थियों ने गिद्दा भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रस्तुति देकर समाज को अच्छा संदेश दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक पारीक ने इस नेक पहल के लिए यातायात पुलिस की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने नुक्कड़ नाटक तथा गिद्दा टीम में भाग लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र तथा उपहार देकर सम्मानित करने के लिए कहा।
उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल को यातायात नियमों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करने तथा प्रथम तीन स्थान पर आने वाले बच्चों को पुरस्कार देने के लिए कहा। श्री दीपक पारीक ने बच्चों को यह भी सुझाव दिया कि यदि कोई बच्चा नशे से दूर रहने, बेटी बचाने तथा यातायात नियमों का पालन करने जैसे किसी भी विषय पर वीडियो प्रस्तुत कर जागरूकता पैदा करना चाहता है तो उसका वीडियो पुलिस विभाग द्वारा अपने सोशल मीडिया चैनल पर अपलोड किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई इच्छुक बच्चा एक दिन के लिए यातायात पुलिस के रूप में ड्यूटी करना चाहता है तो उसे पुलिस द्वारा यातायात नियमों की पूरी जानकारी दी जाएगी। डीएसपी (यातायात) करनैल सिंह ने भी इस समापन समारोह के दौरान विद्यार्थियों तथा अन्य स्टाफ को बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए के तहत यदि 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा वाहन चलाता है तो उसके माता-पिता को 3 वर्ष की कैद, 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 25 हजार और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को वाहन देने वाले को भी 3 साल की कैद या जुर्माना हो सकता है।
अगर आप किसी आपातकालीन वाहन (एम्बुलेंस, दमकल गाड़ी आदि) को रास्ता नहीं देते हैं, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 ई के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही छात्रों को सरकार द्वारा चलाई गई गुड सेमेरिटन स्कीम के लिए पुरस्कार देने की योजना के बारे में जागरूक किया गया और बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करता है, तो उसे सरकार द्वारा (फरिश्ते स्कीम के तहत) 2000 रुपये दिए जाएंगे।
इस अवसर पर आरटीओ प्रदीप सिंह ढिल्लों, ट्रैफिक एजुकेशन सेल की महिला कांस्टेबल खुशप्रीत कौर, कॉलेज डीन डॉ. बांसल, प्रिंसिपल डॉ. अभिलाषा सिंह और स्कूल स्टाफ मौजूद था।
