
डीसी ने एसएएस नगर जिले में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत आने वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए
एसएएस नगर, 31 दिसंबर, 2024: पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पी एल पी ए) के तहत प्रतिबंधों को सख्ती से बनाए रखने के लिए, डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी उल्लंघन के मामले में कानून के अनुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
एसएएस नगर, 31 दिसंबर, 2024: पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पी एल पी ए) के तहत प्रतिबंधों को सख्ती से बनाए रखने के लिए, डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी उल्लंघन के मामले में कानून के अनुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
स्थानीय निकाय अधिकारियों, नगर नियोजन अधिकारियों, नागरिक, राजस्व और वन विभागों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि धारा 4 के अनुसार, पीएलपीए के तहत आने वाले क्षेत्र को वन विभाग के आदेश के अनुसार संरक्षित रखा जाना चाहिए।
उन्होंने यह स्पष्ट किया कि डी-लिस्टेड क्षेत्र पीएलपीए के तहत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए, इसलिए सभी विभागों विशेष रूप से स्थानीय निकाय और टाउन प्लानिंग की संयुक्त जिम्मेदारी होगी कि वे अपेक्षित अनुमतियों से सावधानीपूर्वक निपटें। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सूची से हटाए गए क्षेत्रों में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि न हो।
उपायुक्त ने कहा कि माजरी और नया गांव में वन विभाग द्वारा चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों की अच्छी तरह से पड़ताल की जानी चाहिए और किसी भी तरह के उल्लंघन की गुंजाइश न हो। किसी भी उल्लंघन के मामले में, संबंधित प्राधिकरण, चाहे वह स्थानीय निकाय हो या नगर नियोजन हो, कानून के अनुसार त्वरित कार्रवाई करे। सभी विभागों के समन्वित प्रयासों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नियमित निगरानी बनाए रखी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूची से हटाए गए क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि का पीएलपीए नियमों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर पीएलपीए क्षेत्र को निर्माण गतिविधियों से बचाना स्थानीय निकायों और नगर नियोजन की जिम्मेदारी है। उन्होंने मिर्जापुर के लिए गठित समिति जिसमें नायब तहसीलदार माजरी, रेंज अधिकारी वन और संबंधित एसएचओ शामिल हैं, को उल्लंघन का निरीक्षण करने, यदि कोई हो, तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने और निर्माण गतिविधियों को तुरंत रोकने के लिए कहा।
बैठक में वन मंडल अधिकारी कंवरदीप सिंह, एडीसी (ज) विराज एस तिड़के, एसडीएम खरड़ गुरमंदर सिंह, जिला राजस्व अधिकारी अमनदीप चावला, रघबीर सिंह नायब तहसीलदार माजरी, बीडीपीओ माजरी गुरमिंदर सिंह और ईओ नया गांव रवि जिंदल उपस्थित थे।
