
शंभू बॉर्डर: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया
नई दिल्ली, 2 सितंबर - सुप्रीम कोर्ट ने आज शंभू बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों और मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल भुइयां ने कमेटी को एक सप्ताह के अंदर पहली बैठक करने का निर्देश दिया है.
नई दिल्ली, 2 सितंबर - सुप्रीम कोर्ट ने आज शंभू बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों और मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल भुइयां ने कमेटी को एक सप्ताह के अंदर पहली बैठक करने का निर्देश दिया है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और समिति को चरणबद्ध तरीके से इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए। अदालत ने कहा कि किसान अपना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को एक हफ्ते के अंदर हटाने का आदेश दिया था.
