
पंजाब राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चों को दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय एक सराहनीय निर्णय है।
आदर्श सोशल वेलफेयर सोसायटी पंजाब के संस्थापक अध्यक्ष सतीश कुमार सोनी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष लखविंदर कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार, अतिरिक्त महानिदेशक पंजाब ने पत्र संख्या 6607-11/यातायात दिनांक 02-07-2024 द्वारा अधिनियम की धारा 199ए और अधिनियम 199सी के तहत एक आदेश जारी किया, कि 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। वह एक सराहनीय निर्णय है|
आदर्श सोशल वेलफेयर सोसायटी पंजाब के संस्थापक अध्यक्ष सतीश कुमार सोनी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष लखविंदर कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार, अतिरिक्त महानिदेशक पंजाब ने पत्र संख्या 6607-11/यातायात दिनांक 02-07-2024 द्वारा अधिनियम की धारा 199ए और अधिनियम 199सी के तहत एक आदेश जारी किया, कि 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। वह एक सराहनीय निर्णय है|
आदर्श सोशल वेलफेयर सोसायटी इसका स्वागत करती है| आदर्श सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सतीश कुमार सोनी ने कहा कि हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है| जिससे काफी संपत्ति का नुकसान हुआ है| इनमें से अधिकतर दुर्घटनाएं नाबालिग बच्चों की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण होती हैं| यह फैसला प्रशासन ने लिया है, अगर इसे सख्ती से लागू किया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी| सोसायटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. लखविंदर कुमार (लक्की) ने कहा कि राज्य सरकार को इस फैसले के साथ-साथ टिपर चालकों के लिए भी कुछ नियमों में संशोधन करने की जरूरत है| उनके चलने का समय तय होना चाहिए वे बिना किसी नियम के अपनी मर्जी से चलते हैं न तो इनकी कोई गति सीमा है और न ही कोई निश्चित समय वे बिना रुके चौबीसों घंटे ओवरलोड वजन लेकर घूमते रहते हैं और सड़क दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं तथा गांव की संपर्क सड़कों को तोड़ने में अच्छी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श सोशल वेलफेयर सोसायटी इस प्रेस नोट से मांग करती है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द टिपर चालकों के लिए नियमों और शर्तों में संशोधन करे और सख्त कानून बनाए और उन्हें सख्ती से लागू करे.
