
नगर परिषद ऊना को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पारित
ऊना, 25 नवम्बर - नगर परिषद ऊना को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 3(2) के अनुसार नगर निगम ऊना घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है तथा इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने दी।
दो सप्ताह के भीतर जमा करवा सकते हैं आक्षेप
ऊना, 25 नवम्बर - नगर परिषद ऊना को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 3(2) के अनुसार नगर निगम ऊना घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है तथा इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम ऊना में सम्मिलित किए जाने के साथ-साथ नगर परिषद ऊना के रूप में घोषित किए जाने से इस क्षेत्र में रहने वाले किसी निवासी को यदि कोई आपत्ति अथवा आक्षेप है तो वे उसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में उपायुक्त ऊना के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों व आक्षेपों पर ही विचार किया जाएगा। उसके उपरांत किसी भी आक्षेपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नगर निगम ऊना में ये क्षेत्र सम्मिलित होने प्रस्तावित
उपायुक्त ने बताया कि पटवार वृत टक्का-दो के तहत महाल झलेड़ा के पूर्ण भाग, रैंसरी निचली और उप्परली के चयनित भाग, कोटला खुर्द पटवार वृत के तहत महाल कोटला खुर्द का पूरा हिस्सा, कोटला कलां पटवार वृत के तहत महाल अजनोली, कोटला कलां, कोटला कलां निचली और उप्परली के पूरे भाग, अरनियाला पटवार वृत के तहत महाल लाल सिंगी का पूरा हिस्सा तथा महाल अरनियाला का चयनित भाग, मलाहत पटवार वृत के तहत महाल मलाहत और भड़ोलियां खुर्द का पूरा भाग, भड़ोलियां कलां पटवार वृत के तहत महाल रक्कड़ कॉलोनी और जलग्रां के भाग को आंशिक, पटवार वृत रामपुर के तहत महाल, रामपुर, रामपुर बेला, कुठार खुर्द और कुठार कलां के समस्त भाग को नगर निगम ऊना में सम्मिलित किया जाना है।
