
फार्मेसी डॉक्टर की मंजूरी के बिना प्रीगैबलिन दवा न दे – जिला मजिस्ट्रेट
5 मार्च नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि फार्मेसी द्वारा प्रीगैबलिन दवा केवल सक्षम डॉक्टर की मंजूरी के आधार पर और निर्दिष्ट अवधि के लिए ही वितरित की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि फार्मेसी इस दवा का पूरा रिकॉर्ड बनाए रखे।
5 मार्च नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि फार्मेसी द्वारा प्रीगैबलिन दवा केवल सक्षम डॉक्टर की मंजूरी के आधार पर और निर्दिष्ट अवधि के लिए ही वितरित की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि फार्मेसी इस दवा का पूरा रिकॉर्ड बनाए रखे।
उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन शहीद भगत सिंह नगर ने अपने कार्यालय पत्र संख्या ड्रग्स/2023/452 दिनांक 24.8.2023 के माध्यम से सूचित किया है कि प्रीगैबलिन का प्रयोग आमतौर पर मेडिकल स्पेशलिस्ट/मनोचिकित्सक/जीडीएमओ द्वारा फाइब्रोमायल्जिया/न्यूराल्जिया जैसी बीमारियों से संबंधित रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन बड़ी मात्रा में प्रीगैबलिन का दवा के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है।
अतः फार्मेसी द्वारा प्रीगाबेलिन दवा केवल सक्षम चिकित्सक के अनुमोदन के आधार पर तथा निर्धारित अवधि तक ही दी जाए। यह आदेश 3 मई 2025 तक लागू रहेगा।
