दोपहिया वाहनों के साइलेंसर बदलने और साइलेंसर से पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध

नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर ध्वनि प्रदूषण को रोकने और आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए; दोपहिया वाहनों के साइलेंसर में संशोधन और साइलेंसर से पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर ध्वनि प्रदूषण को रोकने और आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए; दोपहिया वाहनों के साइलेंसर में संशोधन और साइलेंसर से पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ये आदेश साइलेंसर बदलने वाले दुकानदारों/मैकेनिकों और पटाखे बजाने वाले साइलेंसर वाले वाहनों पर भी लागू होंगे। इन आदेशों को लागू करने के लिए वरिष्ठ पुलिस कप्तान, शहीद भगत सिंह नगर जिम्मेदार होंगे। जारी आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उनके ध्यान में आया है कि जिला शहीद भगत सिंह नगर में असामाजिक शरारती तत्व दोपहिया वाहनों (विशेषकर बुलेट मोटरसाइकिल) के साइलेंसर बदल रहे हैं और साइलेंसर से पटाखे चला रहे हैं।
 चूंकि इन पटाखों की आवाज सामान्य श्रवण क्षमता से अधिक होती है, इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और आम लोगों, बुजुर्गों और बच्चों के कान की नसों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रात में सोते हुए लोगों को अचानक पटाखों की आवाज डरा देती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसके अलावा साइलेंसर से बजाए जाने वाले पटाखों की तेज और तेज आवाज से हृदय रोगियों को जान-माल के नुकसान का भी डर रहता है। ये आदेश 27 दिसंबर 2024 तक जारी रहेंगे.