
जिले में सार्वजनिक स्थानों पर गोला-बारूद, विस्फोटक और धारदार हथियार ले जाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं
पटियाला, 7 दिसंबर-पटियाला की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक हित में शांति बनाए रखने के लिए आपराधिक संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग किया।
पटियाला, 7 दिसंबर-पटियाला की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक हित में शांति बनाए रखने के लिए आपराधिक संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग किया। जिला पटियाला की सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर (आग्नेय हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, वस्तुएं, तेज हथियार जैसे टकुए, भाले, त्रिशूल) आदि ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश जिले में 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे। यह आदेश दिव्यांग/वृद्ध व्यक्तियों (जो छड़ी के सहारे के बिना नहीं चल सकते) एवं ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
