यूरिया, डी.ए.पी या अत्यधिक उपयोग में आने वाले उर्वरकों के साथ जबरन अन्य कृषि सामग्री ना बेची जाए: उपायुक्त

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 30 अक्टूबर, 2024: डिप्टी कमिश्नर, एस ए एस नगर, आशिका जैन ने रबी सीजन की फसलों की बुआई के दौरान उर्वरकों की कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूलने और उर्वरकों की अनावश्यक (अन्य सामग्री) टैगिंग को रोकने के लिए निर्देश दिया है कि कृषि अधिकारी उर्वरकों के विक्रय केन्द्र का लगातार निरीक्षण करें, ताकि किसानों को बुआई के समय किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 30 अक्टूबर, 2024: डिप्टी कमिश्नर, एस ए एस नगर, आशिका जैन ने रबी सीजन की फसलों की बुआई के दौरान उर्वरकों की कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूलने और उर्वरकों की अनावश्यक (अन्य सामग्री) टैगिंग को रोकने के लिए निर्देश दिया है कि कृषि अधिकारी उर्वरकों के विक्रय केन्द्र का लगातार निरीक्षण करें,  ताकि किसानों को बुआई के समय किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
    उपायुक्त के उक्त आदेश के अनुपालन में मुख्य कृषि अधिकारी डा. गुरमेल सिंह और उनकी टीम ने खरड़ स्थित खाद विक्रेताओं की जांच की। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को गोदाम में उर्वरक स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक एवं प्वाइंट ऑफ सेल मशीन का गोदाम में पड़े डी ए पी स्टॉक से अवश्य मिलान करने का निर्देश दिया तथा दुकान के डिस्प्ले बोर्ड पर उर्वरक की कीमत एवं स्टॉक लिखा होना चाहिए, साथ ही बिल बुक पर किसान का मोबाइल नंबर भी दर्ज होना चाहिए। कोई भी उर्वरक विक्रेता किसी भी अनावश्यक सामग्री को डीएपी, यूरिया उर्वरक के साथ टैग नहीं करेगा। यदि कोई विक्रेता ऐसा करता पाया गया तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
       मुख्य कृषि अधिकारी ने कृषि विश्वविद्यालय की संस्तुति के अनुरूप किसानों को डीएपी खाद डालने की अपील की गई तथा डी.ए.पी. विकल्प के रूप में ट्रिपल/सिंगल सुपर फॉस्फेट और अन्य एनपीके उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी गई है। इस के अलावा यदि किसी जमींदार को उर्वरक के संबंध में कोई शिकायत है, तो वह ब्लॉक कृषि अधिकारी डेराबसी (87280-00087), ब्लॉक कृषि अधिकारी खरड़ (84279-77101) और ब्लॉक कृषि अधिकारी माजरी (98156-77245) से संपर्क/सूचना दे सकता है।