ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग मनरेगा मजदूरों को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करेगा

नवांशहर/राहों- राष्ट्रीय श्रम संगठन (एनएलओ) के संयोजक बलदेव भारती ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के संयुक्त विकास आयुक्त-सह-आयुक्त मनरेगा ने पत्र ज्ञापन संख्या 01/101/2025/नरेगा/2110-21320 दिनांक 16/04/2025 के माध्यम से सभी अतिरिक्त उपायुक्तों (आरडी)-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयकों मनरेगा को पात्र मनरेगा मजदूरों को पंजाब भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करने के आदेश जारी किए हैं।

नवांशहर/राहों- राष्ट्रीय श्रम संगठन (एनएलओ) के संयोजक बलदेव भारती ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के संयुक्त विकास आयुक्त-सह-आयुक्त मनरेगा ने पत्र ज्ञापन संख्या 01/101/2025/नरेगा/2110-21320 दिनांक 16/04/2025 के माध्यम से सभी अतिरिक्त उपायुक्तों (आरडी)-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयकों मनरेगा को पात्र मनरेगा मजदूरों को पंजाब भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करने के आदेश जारी किए हैं।
 इस संबंध में जिला नोडल अधिकारी मनरेगा और सहायक प्रोग्राम अधिकारी मनरेगा को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है और गांव रोजगार सहायकों को ‘पंजाब कीर्ति सहायक एप’ के माध्यम से श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 100 दिन का रोजगार पाने वाले 47,989 मनरेगा श्रमिकों की सूची भी विभिन्न जिलों को भेज दी है ताकि योग्य श्रमिकों को निर्माण श्रमिक लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत किया जा सके। 
इस पर टिप्पणी करते हुए बलदेव भारती ने कहा कि पंजाब सरकार की यह पहल सराहनीय कही जा सकती है लेकिन जमीनी स्तर पर यह काम कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए आसान नहीं है। क्योंकि ‘पंजाब कीर्ति सहायक एप’ विश्वसनीय नहीं है। इस एप के जरिए पंजीकरण और कल्याण योजनाओं को लागू करने का काम पूरी तरह से नहीं हो रहा है। 
उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की कि निर्माण वर्कर रजिस्ट्रेशन और सुविधा केंद्रों पर कल्याण योजनाओं के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन प्रणाली पोर्टल और ‘पंजाब कीर्ति सहायक ऐप’ को सही ढंग से चलाने के लिए प्रयास किए जाएं, जिनकी वेबसाइट सर्वर डाउन होने के कारण लंबे समय तक बंद रहती है, ताकि कर्मचारियों और मजदूरों को परेशानी से राहत मिल सके।