ड्रग्स मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को राहत दी; जमानत को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका खारिज।

नई दिल्ली, 25 अप्रैल - उच्चतम न्यायालय ने मादक पदार्थ मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत देने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि वह पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी।

नई दिल्ली, 25 अप्रैल - उच्चतम न्यायालय ने मादक पदार्थ मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत देने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि वह पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी।
पीठ ने मजीठिया और राज्य जांच एजेंसी से कहा कि वे मामले की जांच के संबंध में मीडिया को कोई बयान न दें। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि मजीठिया मादक पदार्थ मामले में गवाहों या मुकदमे को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तो मादक पदार्थ निरोधक विशेष कार्य बल मजीठिया की जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। 
पीठ ने विशेष टास्क फोर्स से यह भी कहा कि वह इस मामले पर कोई भी सार्वजनिक बयान देने से पहले पूर्व अनुमति ले। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद मजीठिया को 10 अगस्त 2022 को पटियाला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने तब कहा था कि यह मानने के लिए 'उचित आधार' मौजूद हैं कि वह दोषी नहीं है।
राज्य में ड्रग रैकेट पर विशेष कार्य बल की 2018 की रिपोर्ट के आधार पर मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विशेष कार्य बल की रिपोर्ट जगजीत सिंह चहल, जगदीश सिंह भोला और मनिंदर सिंह औलाख सहित कुछ आरोपियों द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को दिए गए इकबालिया बयानों पर आधारित थी।