
जिला मजिस्ट्रेट ने सड़कों के किनारे पशुओं को चराने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए
नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जिले के शहरों/कस्बों में सड़कों के किनारे पशुओं को चराने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जिले के शहरों/कस्बों में सड़कों के किनारे पशुओं को चराने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार लोग भैंसों और गायों को चारे के लिए शहरों, कस्बों और सड़कों के किनारे छोड़ रहे हैं, जिससे लोगों की फसलों और सड़कों के किनारे उगने वाले पौधों को नुकसान हो रहा है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसी स्थिति में किसानों और पशुपालकों के बीच विवाद पैदा होते हैं और कई बार पशुओं के कारण दुर्घटना होने का भी डर बना रहता है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। ये आदेश 23 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे।
